क्रेडिट कार्ड उस वक्त सबसे ज्यादा काम आता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते। क्रेडिट कार्ड हमारी जेब में हो तो हमें किसी से उधार मांगने की जरुरत नहीं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद बैंक इसके बदले में ग्राहक से कुछ चार्ज वसुलते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर अदा न करने पर पेनाल्टी भी लगती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर क्रेडिट चोरी हो जाए और उससे कोई खरीदारी कर ले तो क्या होगा।
हम आपको बता दें कि कार्ड चोरी या गुम होने पर ग्राहक को होने वाले आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की होती है। हालांकि इसके लिए बैंक ने कुछ नियम व शर्ते तय की है। कार्ड चोरी या गुम हो जाने की सूरत में आपको बैंक में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसके बाद कार्ड से होने वाले किसी भी लेन-देन की जवाबदेही आपकी नहीं होती। यानि कि रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही आपको जीरो लायबलेटी की सुविधा मिल जाती है। किसी भी नुकसान के लिए आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी।
इसके अलावा बैंक शर्त रखते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल किसी ऐसी जगह नहीं हुआ हो जहां पिन या पासवर्ड की जरुरत हो। ऑनलाइन खरीदारी पर भी यह सुविधा नहीं मिलती। कुछ बैंक इस सुविधा को देने के लिए ग्राहकों से शुल्क भी वसलूते हैं।
क्रेडिट कार्ड ही नहीं बल्कि डेबिट कार्ड पर बैंक जीरो लायबिलिटी की सुविधा देते हैं। डेबिट कार्ड के चोरी या गुम हो जाने के बाद उससे निकाले गए पैसे या खरीदारी की भरपाई बैंक करते हैं। डेबिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड पर भी आपको सबसे पहले बैंकों को सूचित करना होता है। हालांकि कार्ड खो जाने या गुम हो जाने के बाद आपको सबसे पहले उसे ब्लॉक कर देना चाहिए इससे आप किसी भी तरह के नुकसान से बचेंगे और आपका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे।