EPF I Grievance Management System for EPF Accountholders: क्या आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं? आपको ईपीएफ निकासी या फिर खाते के ट्रांसफर को लेकर मन में कोई सवाल या शिकायत है तो आप बेहद आसानी से अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट ‘EPF I Grievance Management System’ के जरिए आप बेहद ही आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने पर आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं अगर ये नंबर नहीं है तो भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ईपीएफ ‘I Grievance Management System’ का इस्तेमाल ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स, ईपीएस पेंशनभोगी और नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
1. https://www.epfigms.gov.in/ पर विजिट करें
2. ‘Register Grievance’ पर क्लिक करें
3. इसके बाद पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, इंप्लॉयर आप इनमें से जिसमें भी शामिल हैं उसी स्टेट्स को चुनें। वहीं जिनके पास यूएएन नहीं वे ‘अन्य’ विकल्प को चुनें
4. अगर आप पीएफ मेंबर के तौर पर जानकारी चाहते हैं तो ‘PF Member’विकल्प को चुनें। इसके बाद यूएएन और सिक्योरिटी कोड दर्ज करें
5. ‘Get details’ पर क्लिक करें
6. ‘Get OTP’ पर क्लिक करें
7. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव हुए ओटीपी को दर्ज करें
8. ओटीपी वेरफाई होते ही पर्सनल डिटेल की जानकारी भरें
9. शिकायत की कैटिगिरी को चुनें
10. Grievance कैटिगरी को चुनकर शिकायत दर्ज करें
11. ‘Add’ पर क्लिक करने के बाद ‘Submit’ बटन दबा दें। इस तरह आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।