अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। ट्रैफिक पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर आपकी गाड़ी का चालान कटा है तो उसे समय से भर दें। 90 दिन के भीतर अगर आपने चालान जमा नहीं किया है तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। यह नियम गुरुवार से ही लागू हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को सूचित करेंगे कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान किया गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा।

10 फरवरी तक भरने होंगे चालान

डीसीपी विज ने कहा कि वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अब 90 दिनों का बकाया पाया जाता है तो वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत जब्त किया जा सकता है। पिछले सभी बकाया भुगतानों के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी तय की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वह तय तिथि तक अपने बकाए का भुगतान कर दें।

बता दें कि दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) के चल रही गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर 1 से नवंबर 22 तक 1.64 लाख चालान जारी किए। इनकी कुल धनराशि 164 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, GRAP-4 के लागू होने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। 6,531 पुरानी गाड़ियां जब्त की गईं और 13,762 ट्रकों को दिल्ली सीमा से वापस भेजा गया।