PPF Account: केंद्र सरकार ने ब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) नियमों में बदलाव किया है। सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत पीपीएफ निवेश का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इन नए नियमों के जरिए पीपीएफ खाताधारकों को कई सहुलियतें देने की कोशिश की गई है। अब खाताधारक बच्चे की पढ़ाई के लिए भी 15 साल से पहले भी राशि निकाल सकेंगे। दरअसल नए नियमों में पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद किए जाने के नियमों में बदलाव हुआ है।

नए नियमों के मुताबिक 2019 में जिस खाते को खोला गया है, उस साल के अंत के बाद 5 वित्तीय साल के पूरा होने के बाद समय से पहले इसे बंद करने की अनुमति है। इसके लिए एक विशेष फॉर्म (फॉर्म 5) बनाया गया है। इस फॉर्म को भरने के बाद खातादारक समय से पहले खाता बंद करवा सकेंगे और राशि निकाल सकेंगे। मालूम हो कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है

पीपीएफ के पुराने नियमों में खाताधारक को उच्च शिक्षा के लिए खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति मिलती थी लेकिन अब इसे खाताधारक के साथ-साथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी जोड़ दिया गया है। इसके लिए आपको देश या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अपने एडमिशन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज और शुल्क बिल प्रस्तुत करना होगा।

अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको इससे जुड़ी एक बहुत जरूरी जानकारी होनी चाहिए। पीपीएफ में निवेश के कई फायदे मिलते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन फायदा जरूरत के वक्त लोन की सुविधा है। आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आपको लोन की सुविधा दी जाती है। खास बात यह है कि बैंकों की तुलना में इसमें आपको कम ब्याज दर देनी पड़ती है। इसके साथ ही किसी चीज (संपत्ति, सोना आदि) को गिरवी भी नहीं रखना पड़ता।