Income Tax Department Give Relief Time Extended to File TDS: कोरोना संकट के बीच नागरिकों को मोदी सरकार ने एक और राहत दी है। सरकार ने टीडीएस फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए TDS के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 15एच और 15जी फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है।
सरकार के इस फैसले से बैंकों में फिक्सड डिपॉजिट (FD) करवाने वालों, सैलरी पाने वालों और कंपनियों आदि को राहत मिली है। मालूम हो कि एफडी में फिक्स की गई रकम से होने वाली ब्याज आमदनी भी टैक्स यानि टीडीएस के दायरे में आती है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस फैसले पर कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में कुछ लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं करा पाए हैं। ऐसे में कोई कर देनदारी नहीं होने पर उनका टीडीएस कट जाएगा। CBDT ने कहा कि ऐसे में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच स्व घोषित फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए हैं जो कि इनकम टैक्स की सीमा में नहीं आते लेकिन बैंक द्वारा दिया जाने वाले ब्याज पर उनका TDS कटता है। फॉर्म 15एच वरिष्ठ ग्राहकों के लिए होता है और 15जी बाकी अन्य ग्राहकों के लिए होता है। बैंक द्वारा उन लोगों का TDS काटा जाता है जिनकी आय पर एक साल में दस हजार से ज्यादा का ब्याज दिया जाता है।
अगर आपकी आय टैक्स से कम होती है और आपका TDS काटा जाता है, तो आप फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच भरकर अपने ब्याज की कमाई पर काटे जाने वाले TDS को काटने से मना करने के लिए बैंक से निवेदन कर सकते हैं। बता दें कि TDS आयकर का एक हिस्सा होता है और इसका मतलब होता है ‘टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स।’ सरकार इसके जरिए सोर्स पर ही टैक्स काट लेती है।