अब वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) साथ लेकर यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने अधिकारिक रूप से ये अनुमन्य कर दिया है कि वाहन चालकों को इस बात की इजाजत है कि वह इन दस्तावेज की ई-कॉपी को अपने साथ लेकर भी यात्रा कर सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 139 में संशोधन किया है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए शासनादेश के मुताबिक,” संशोधित नियम के अनुसार, नागरिक किसी सक्षम और बावर्दी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आज्ञा प्राप्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे, वाहन पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट, चालक अनुज्ञा पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस), प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य कोई भी संबंधित दस्तावेज को भौतिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकता है।”

ताजा अधिसूचना का उद्देश्य, यात्रा के दौरान वाहन के जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भौतिक रूप से साथ लेकर चलने के बजाय उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। जो भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित करना चाहते हैं, वह गूगल के प्लेस्टोर या फिर आईओएस एप स्टोर से डिजि लॉकर एप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए साइन इन किया जा सकता है।
एप्लिकेशन के इंटरफेस पर, आप अपने डीएल या आरसी की तस्वीर अपलोड कर सकते हैंं। इस तस्वीर का उपयोग आप वाहन जांच या अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए कर सकते हैं। यद्यपि सरकार ने नागरिकों को ये अनुमति दी है कि उनके पास डीएल और आरसी को भौतिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेकर चलने का विकल्प है। परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार करके नियमों को सहज बनाने की कोशिश की है।