लॉकडाउन के दौरान कैंसल एयर टिकट पर पूरा रिफंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि एयरलाइन्स कंनपियां बिना किसी कैंसलेशन चार्ज के यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा 31 मार्च 2021 तक रिफंड करें।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की टिकट रिफंड सिफारिशों को मानते हुए हुए टिकट का किराया रिफंड करने का आदेश दिया और साथ ही एक क्रेडिट सेल स्कीम को भी मंजूरी दे दी, जो 31 मार्च तक मान्य होगी।

कोर्ट का यह फैसला लॉकडाउन पीरियड के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों टिकटों के लिए की गई बुकिंग के लिए लागू होगा। जो लोग ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट खरीद चुके हैं, वे अपना पैसा एजेंट के खाते में वापस जमा होने के बाद उनसे वापस ले सकते हैं। वहीं जिन यात्रियों ने डायरेक्ट एयरलाइन्स कंनपियों से टिकट लिया था उन्हें कंपनियां ही रिफंड करेंगी।

अदालत ने कहा, एयरलाइंस कंपनियों को अगले साल 31 मार्च तक यात्रियों को राशि वापस करने का समय दिया गया है। पर लॉकडाउन के दौरान की गई बुकिंग को तुरंत वापस करने की आवश्यकता है। अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए यात्रियों को टिकट कैंसिल कराना पड़ा था तो उसका पैसा उन्हें हफ्ते के भीतर वापस करना होगा।

बता दें कि डीजीसीए द्वारा प्रस्ताव में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए एयरलाइनों द्वारा 15 दिनों के भीतर पूरी राशि वापस दी जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी वित्तीय परेशानी के चलते ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे 31 मार्च, 2021 तक यात्रियों की पसंद की यात्रा क्रेडिट शेल प्रदान किया जाना चाहिए।