Fastag Rules Change Update: अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में फास्टैग रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया है। एनपीसीआई के फैसले से हर फास्टैग यूजर पर असर पड़ेगा। फास्टैग से जुड़ा NPCI का नया नियम 17 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा। अगर आप इसकी अनदेखी करते हैं तो आपको कोड 176 का सामना करना पड़ सकता है। यह एक तरीके का एरर है।

फास्टैग ब्लैकलिस्ट है तो टोल प्लाजा पर नहीं होगी पेमेंट

NPCI के अनुसार टोल पर फास्टैग की रीडिंग से 60 मिनट पहले तक अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट है तो टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगी। वहीं अगर रीड होने के 10 मिनट बाद भी अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हुआ, तो भी टोल प्लाजा पर पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। यानी अगर फास्टैग स्टेट्स पर 70 मिनट का कैप लगाया जा रहा है, तो अब आखिरी मिनट पर फास्टैग रिचार्ज करने से कुछ नहीं होगा।

अगर इस स्थिति में टोल प्लाजा पर पेमेंट रिजेक्ट होती है तो आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा। दोगुना टोल भरने से अगर बचना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले ही फास्टैग को रिचार्ज करें और साथ ही कोशिश करें कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट न हो।

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महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से गाड़ी पर FASTag लगाना हुआ अनिवार्य

महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों पर फास्टैग अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सभी वाहन मालिकों को 1 अप्रैल 2025 से अपनी गाड़ी पर फास्टैग को लगाना होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य तो होगा ही तो वहीं दूसरे राज्य में फास्टैग की सेवा देने वाली कंपनियों के डेटाबेस का भी वेरीफिकेशन होगा। उसके माध्यम से यहां जांच किया जाएगा कि फास्टैग का विवरण VAHAN डेटाबेस में दी गई जानकारी से मैच होता है या नहीं।

इस पूरी प्रक्रिया को हर साल अपडेट किया जाएगा। सरकार ने ये फैसला टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ से बचने के लिए किया है। अगर लोग इसे फॉलो करते हैं तो उन्हें टोल प्लाजों पर लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2021 से ही सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया था, लेकिन कई टोल प्लाजों पर अभी भी पहले की व्यवस्था चल रही है।