Fastag National Highways Authority of India: नेशनल हाइवे पर अब फास्टैग (FASTag) को केंद्र सरकार ने जरुरी कर दिया है। 1 दिसंबर, 2019 से हर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अनिवार्य है। इस व्यवस्था के अंतर्गत टोल का किराया सीधे ग्राहक के लिंक किए गए खाते से काट लिया जाता है। इसके लिए कैश की जरूरत नहीं होती। इसे NETC के किसी भी सदस्य बैंक से खरीदा जा सकता है।

फास्टैग गाड़ियों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। हम में से कई लोगों के मन में फास्टैग से जुड़े कई सवाल होते हैं। इनमें से एक सवाल यह भी है कि क्या हम एक फास्टैग का इस्तेमाल दो गाड़ियों में कर सकते हैं?

सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसा नहीं किया जाता। फास्टैग वाहन विशिष्ट है और एक बार जब यह एक वाहन से चिपका दिया जात है, तो इसे दूसरे वाहन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फास्टैग वाहन की जानकारी दर्ज होती है जब हम किसी दूसरी कार में इसे लगाते हैं तो फास्टैग की डिटेल्स कार से अलग होती है। ऐसे में किसी को भी एक फास्टैग को दूसरी कार में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए।

बता दें कि फास्टैग के लिए यदि ग्राहक द्वारा पर्याप्त बैलेंस 100 रुपये नहीं रखा जाता है, तो FASTag टोल प्लाजा पर ब्लैकलिस्ट हो जाता है। ऐसे में आपको हमेशा अपने फास्टैग में 100 रुपये रखने ही होंगे। बता दें कि फास्टैग को 23 बैंक की शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इसमें ICICI, IDFC, SBI और HDFC जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। लेकिन अगर आप FASTag खरीदने के लिए बैंक जाने में समर्थ नहीं है तब आप फास्टैग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं।