EPFO Advance Claim: कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते नौकरीपेशा लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियों का कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार नौकरीपेशा को ही पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते महीने पीएफ की एडवांस निकासी के नियमों में ढील दी। हालातों को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में ढील दी गई है। वे कर्मचारी जो कि ईपीएफ स्कीम, 1952 के सदस्य हैं इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा ले सकते हैं।
इसके लिए उन्हें किसी तरह के दस्तावेज या सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं। कोरोना संकट के बीच लोगों को किसी तरह की वित्तीय समस्या न हो इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ‘महामारी अग्रिम सुविधा’ की शुरुआत की है। अब आप अपने ईपीएफ खाते से 75 फीसदी तक या 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।
सरकार ने तो नियमों में ढील दे दी लेकिन क्या आपको पता है इससे आपको ही लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में पीएफ जमा पर साल 2019-20 के लिए 8.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है लेकिन अगर कोई खाताधारक पीएफ की कुछ एडवांस रकम निकालता है तो उसे निकाली गई रकम पर उतने ही ब्याज का नुकसान होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 50 हजार रुपये पीएफ नहीं निकालता है तो उसे 30 साल में इसके बदले 5,77,913 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर वह पीएफ नहीं निकालता तो उसे इससे कम फंड ही मिलेगा।
अगर आप एडवांस निकालने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस लिंक https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा। यहां ‘Online Service’ वाले सेक्शन में जाकर क्लेम पर क्लिक कर फॉर्म-31,19,10C, 10D भरने के साथ-साथ मांगी गई अन्य जानकारियों को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपका पीएफ क्लेम पूरा हो जाएगा।