EPFO Rules: नौकरी बदलने के बाद आप अपने पुराने प्रविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट के पैसे को नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। नौकरी बदलने के बाद लोगों के पास पीएफ पर दो तरह के विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि पैसा निकाल लें या फिर उसे जिस कंपनी में नौकीर ज्वाइन की है उसकी ओर से मिलने वाले पीएफ अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर लें। नौकरी बदलने के बाद आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नहीं बदलता जबकि नया एंप्लॉयर आपका नया ईपीएफ अकाउंट खोलता है।

अगर आप पुराने पीएफ खाते से पैसा नहीं निकालना चाहते तो इसे आसानी से ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका तरीका बेहद ही आसाना है और आप चुटकियों में इस काम को पूरा सकते हैं।

1. EPF अकाउंट को लॉगइन कर ‘Online Services’ पर जाएं

2. ‘One Member – One EPF Account Transfer Request’ पर क्लिक करें

4. UAN और पुरानी EPF Member ID दर्ज करें

5. यह सेलेक्ट करें कि ट्रांसफर वेलिडेट करने के लिए आप मौजूदा या पुराने एंप्लॉयर को पसंद करेंगे।

6. पुराने खाते को सेलेक्ट कर ओटीपी जेनरेट करें

7. ओटीपी इंटर करत ही PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपके एंप्लॉयर के पास चली जाएगी

8. फॉर्म 13 भरें और इसे पुराने या मौजूदा एंप्लॉयर के पास जमा कर दें।

गौरतलब है कि कोरोना संकट के चलते कई नौकरीपेशआ को छंटनी का शिकार होना पड़ा है। कंपनियां कर्मचारियों को कम सैलरी दे रही है। संकट की इस घड़ी में नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में उनके सबसे ज्यादा काम प्रोविडेंट फंड (पीएफ) आ रहा है। सरकार ने इसके नियमों में भी ढील दी हुई है। पीएफ खाताधारक आसानी से पीएफ क्लेम कर सकते हैं।