EPFO Pension Rule and PF claim Process: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की प्रमुख योजना है। ईपीएफ के तहत 10 साल तक नौकरी करने पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालो नौकरीपेशा को पेंशन की गारंटी मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी को आजीवन पेंशन मिलती है। ईपीएफ एक्ट, 1952 के तहत कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी योगदान उसके पीएफ अकाउंट में जाता है।
एम्पलॉयर यानि कंपनी भी 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन करता है जिसमें से 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में बेसिक सैलरी का 1.16 फीसदी कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि पेंशन का गारंटी उन्हें कंपनियों के कर्मचारियों को मिलती है जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। बता दें कि पेंशन का हक 10 साल की सर्विस देने के बाद तो मिलता है लेकिन अगर कर्मचारी ने 10 साल से पहले पीएफ का फुल विदड्राल किया हो तो वह पेंशन पाने का हकदार नहीं होता।
बता दें कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने पीएफ के एडवांस निकासी के नियमों में ढील दी है। महामारी के बीच हालातों को देखते हुए भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में ढील देते हुए पीएफ निकासी आसानी से की जा सकती है। वे कर्मचारी जो कि ईपीएफ स्कीम, 1952 के सदस्य हैं इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह के दस्तावेज या सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं।
अगर आप पीएफ का पैसा जल्दी क्लेम करना चाहते हैं तो ईपीएफओ ने जानकारी दी है कि कर्मचारियों को कोविड 19 के तहत क्लेम करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ वेबसाइट पर विजीट करना होगा। इसके बाद आपको ‘Online Claim’ पर जाना होगा। इस पर क्लिक करते ही ‘Advance claim for outbreak of pandemic (COVID-19)’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आसानी से पीएफ के एडवांस के लिए अप्लाई कर सकेंगे।