केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। खबर है कि पेंशन पाने की उम्र सीमा अब बढ़ाई जा सकती है। दरअसल, कर्मचारी 10 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन पाने के हकदार हो जाते है और 58 साल की उम्र में उन्हें पेंशन मिलने लगती है। अब इस नियम में बदलाव होने वाला है।अब इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। इस मतलब यह है कि अब नौकरीपेशा लोगों की  रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ सकती है।

ऐसा करने के लिए ईपीएफ एक्ट 1952 में बदलाव किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय के जरिए कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव ट्रस्टियों के सेंट्रल बोर्ड की नवंबर में होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा।ईपीएफओ का मानना है कि आयु सीमा बढ़ाने से पेंशन फंड में डेफिसिट 30,000 करोड़ रुपये तक कम हो जाएगा।
हालांकि यह वैकल्पिक होगा।इकोनॉमिक टाइम्‍स की खबर के मुताबिक यह प्रस्ताव पहली बार 2015 में बढ़ाया गया था, लेकिन तब सरकार ने इंकार कर दिया था।

गौरतलब है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मुताबिक, नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी की सैलरी के 8.33 फीसदी तक होता है। इसमें पेंशन वाली सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये है। पेंशन का लाभ लेने वाला 58 साल की उम्र में EPS पेंशन का हकदार होता है। जिनका सेवाकाल 10 साल से कम है और वे दो माह से अधिक वक्त से बेरोजगार हैं, वे EPS की रकम निकाल सकते हैं।