ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाना है, लेकिन प्रक्रिया नहीं मालूम है? दफ्तरों और दलालों के चक्कर काट-काट कर परेशान हो चुके हैं? अगर फिर भी डीएल नहीं बन पा रहा है तो परेशान न हों। डीएल बनवाना बेहद सरल है। आप अपने चंद दस्तावेजों और टेस्ट के जरिए कुछ चरणों में डीएल पा सकते हैं। बशर्ते आपको इससे जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हो। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 3 (1) के मुताबिक, देश में सड़क पर कोई भी वाहन चलाने के लिए डीएल होना जरूरी है। यह न केवल देश भर में गाड़ी चलाने के दौरान काम आता है, बल्कि अन्य कामों में भी बतौर दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप इसे सरकारी और गैर सरकारी कामों में एड्रेस या आईडी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। जानिए क्या है डीएल बनवाने का तरीका
क्या है योग्यता?
डीएल बनवाने से पहले यह जानना जरूरी यह है कि कौन इसे बनवा सकता है। डीएल उसी का बनता है, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक होती है। सामान्य वाहनों के लिए ये उम्र 18 साल है, जबकि भारी वाहनों के लिए न्यूनतम 21 साल उम्र होनी चाहिए। डीएल बनवाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त या दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
…तो जाना कहां होगा
डीएल बनवाने के लिए आपको अपने जिले के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीए/आरटीओ) जाना होगा। कार्यालय समय के अनुसार आप जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विभाग से एक फॉर्म मिलेगा।
ये दस्तावेज आएंगे काम
– उम्र का प्रमाणः जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट
– पते का प्रमाणः आधार कार्ड, पासपोर्ट
– मेडिकल सर्टिफिकेट (40 साल की उम्र से अधिक के लिए अनिवार्य)
2 प्रकार के होते हैं डीएल
1- लर्निंग- आवेदक को शुरुआत में लर्निंग डीएल मिलता है। यह ड्राइविंग सीखने के लिहाज से जारी किया जाता है। यह छह महीने तक मान्य रहता है। हालांकि, इसके बनने के एक महीने बाद पर्मानेंट डीएल हासिल किया जा सकता है।
2- पर्मानेंट- लर्निंग के बाद आप इस लाइसेंस को आसानी से हासिल कर सकते हैं। पर्मानेंट लाइसेंस की वैधता 20 साल होती है। हालांकि, कुछ राज्यों में यह 20 साल से कम भी है।
डीएल में वाहन की श्रेणियों के आधार
– बगैर गेयर के 2 व्हीलर वाहन वाले
– गेयर वाले 2 व्हीलर वाहन के लिए
– जीप-कार सरीखे हल्के 4 व्हीलर के लिए LMV डीएल
– हल्के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए
– भारी सामान ढोने वाले वाहनों के लिए डीएल
ये रहा तरीका
डीएल बनवाने के लिए आरटीओ में आवेदन करें। फॉर्म भरें। 4 फोटो लगाएं। एड्रेस प्रूफ और आईडी संलग्न करें। ये सब काम निपटाने के बाद विभाग लर्निंग लाइसेंस जारी करेगा। यह जारी किए जाने की तारीख से लेकर 6 महीने तक मान्य रहेगा। वैसे इसके मिलने के एक महीने बाद पर्मानेंट डीएम हासिल किया जा सकता है। फिर भी जो लोग एक महीने बाद भी पर्मानेंट लाइसेंस नहीं बनवा पाते उनके पास अतिरिक्त पांच महीने का वक्त होता है। यानी छह इन महीनों में आपने डीएल लर्निंग से पर्मानेंट नहीं कराया तो वह एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे में आपको दोबारा से आवेदन करना होगा।
टेस्ट करने होंगे पास
लर्निंग डीएल के लिए आवेदन के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग टेस्ट लेता है। ये परीक्षाएं लिखित, मौखिक और ड्राइविंग के रूप में होती हैं (राज्यों के हिसाब से)। अगर आप इन परीक्षाओं में पास होते हैं तो आरटीओ डाक से आपके ङर लर्निंग डीएल भेजेगा। एक महीने तक आप इसके जरिए सड़क पर गाड़ियां चला सकते हैं। एक महीना पूरा होने पर फिर कुछ टेस्ट होंगे, जिनके बाद लर्निंग डीएल पर्मानेंट में तब्दील हो जाएगा।
ऑनलाइन भी हो सकता है काम
डीएल ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है। आपको इसके लिए अपने राज्य के परिवहन विभाग की साइट या जिले के क्षेत्रीय परिवहन विभाग की साइट चेक करनी होगी। डीएल बनवाने के लिए उपलब्ध फॉर्म भरना होगा। मांगी गई जानकारी देनी होगी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी और बाकी चीजें शामिल होंगी। विभाग की ओर से इसके बाद आवेदकों का कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, जिसके लिए उन्हें तारीख दी जाएगी। हालांकि, हर जगह पर ये टेस्ट नहीं होता। राज्य के आरटीओ पर निर्भर करता है कि वहां कि क्या व्यवस्था है।
पैसे कितने लगेंगे?
आमतौर पर डीएल 200 रुपए से 300 रुपए तक में बन जाता है। फीस में बीते साल ही इजाफा हुआ है। पहले लर्निंग डीएल 30 रुपए में बनता है। वहीं, उसे पर्मानेंट कराने के लिए आपको 200 से 300 रुपए खर्चने पड़ते थे। फीस जिले/राज्य के परिवहन विभाग पर निर्भर करती है।