रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्‍ट्री की ओर से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत जानकारी दी जा रही है कि अब स्‍क्रैप वाहनों से संबंधित कार्य डिजिटल तरीके से संचालित किया जाएगा। डिजिटल कार्य होने से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही RVSF ऑपरेटर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सभी के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रोसेस को सरल बनाएगा।

इस संशोधन के हो जाने से अब वाहन मालिकों को स्‍क्रैप के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही सभी डाक्‍यूमेंट ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। मिनिस्‍ट्री की ओर से जारी ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि कारोबार में आसानी बनी रहे इसलिए सभी प्रोसेस को समय के साथ पूरा किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा।

वाहनों से संबंधित यह होगी जांच
ड्राफ्ट के तहत कहा गया है कि वाहन मालिक द्वारा आवेदन जमा करने से पहले मंत्रालय के ‘वाहन’ डेटाबेस से आवश्यक जांच होगी। जांच किया जाएगा कि वाहन का किराया-खरीद, पट्टा या दृष्टिबंधक समझौता, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड में वाहन के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वाहन पर कोई बकाया नहीं है आदि जांच होंगे।

अर्थव्‍यवस्‍था को देगा बढ़ावा
बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति शुरू की थी और कहा था कि यह अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। नई नीति के तहत, केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे।