जून का महीना चल रहा है यानी वित्त वर्ष की पहली तिमाही खत्म होने वाली है। अब सैलरी क्लास हो या बिजनेस क्लास यही जानना चाह रहा होगा कि आखिर वह कहां निवेश करे कि उसका अधिकतम टैक्स (Income Tax) सेविंग हो और पैसा डबल भी हो जाए। मल्टीनेशनल बैंक और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के चकाचौंध में अक्सर आम जनता पोस्ट ऑफिस (Post Office) में निवेश करना लगभग भूल ही चुकी है। जबकि यहां कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसी भी बैंक या म्यूचुअल फंड निवेश से ज्यादा लाभ दे सकती हैं।
हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) स्कीम की। यहां निवेश के दो फायदे हैं। पहला कि इसमें निवेश से आपको 80 सी के तहत टैक्स बचाने में सुविधा मिलती है, दूसरा कि आपका पैसा किसी भी बैंक की तुलना में जल्दी डबल हो जाता है। यही नहीं सरकारी निवेश के कारण आपका पैसा किसी और निवेश से ज्यादा सुरक्षित भी होता है।
बैंक में फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है फायदेमंद : किसी भी बैंक में अगर आप पैसा एफडी करते हैं तो उसको दो गुना होने में 10.5 साल लग जाएंगे। जबकि अगर आप उतना ही पैसा NSC स्कीम के तहत निवेश करते हैं तो ये 9 साल में डबल हो जाता है। ये अनुमान 1 लाख रुपये की एफडी पर आधारित है। एनएससी का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है। यानी इसके बाद आप पैसा कभी भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। NSC पर पोस्ट ऑफिस 8 फीसदी सालाना ब्याज दे रहा है। NSC को सरकार ने स्मॉल सेविंग्स की श्रेणी में रखा है इसलिए हर 3 महीने पर इसके ब्याज दर को बदला जाता है।
NSC में कौन कर सकता है निवेश: NSC स्मॉल सेविंग्स स्कीम है। कोई भी वयस्क अपने नाम से या किसी बच्चे के नाम से NSC को खरीद सकता है। NSC में सर्टिफिकेट को 100, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये के क्लासिफिकेशन में दिया जाता है। वैसे NSC में निवेश के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
निवेश से पहले फायदे जानें: NSC में पैसा लगाने जा रहे हैं तो इससे पहले फायदे जरूर जान लें। इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत सरकार इस स्कीम में टैक्स छूट देती है। हालांकि यह छूट भी 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलती है।
पोस्ट ऑफिस के अन्य निवेश माध्यम: पोस्ट ऑफिस (India Post) में निवेश के लिए और भी स्कीम हैं। आप टाइम डिपॉजिट (TD), सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) आदि को भी खरीद सकते हैं। अगर आप इनमें निवेश करते हैं तो 80C के तहत सालाना 1.5 लाख तक ही इनकम टैक्स में छूट के हकदार होंगे।