एलपीजी गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना पर 50 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर मुहैया करवाया जाता है। बीमा का पूरा खर्च संबंधित गैस सिलिंडर कंपनी उठाती है। सिलिंडर पर मिलने वाले बीमा कवर को लेकर ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि क्या सिलिंडर खरीदते समय अलग से बीमा खरीदना पड़ता है?

नियमों के मुताबिक सिलेंडर खरीदते वक्त ही यह इंश्योरेंस हो जाता है। ग्राहकों को इसके लिए किसी तरह का अलग से भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल सिलिंडर पर बीमा सिलेंडर की एक्सपायरी डेट पर निर्भर करता है।

अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपनी लापरवाही के चलते सिलिंडर पर छपी एक्सपायरी डेट को ही नहीं देखते। ऐसे में बाद में दुर्घटना की स्थिति में उन्हें सिलिंडर पर बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो क्लेम देने से ही मना कर दिया जाता है। सिलेंडर के चलते होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना में होने वाली हानि पर 50 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम दिया जाता है।

बीमा कवर की रकम पाने का ये है पूरा प्रॉसेस:-
1. सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाएं
2. अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को एफआईआर की एक प्रति सौंप दें
3. आपका डिस्ट्रीब्यूटर एफआईआर को तेल कंपनी के पास ट्रांसफर करेगा
4. अब बीमा कंपनी की एक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर आएगी
5. जांच करने और सिलिंडर से हुए नुकसान का पता लगाकर क्लेम की राशि यही टीम तय करेगी
6. तेल कंपनी क्लेम की राशि अपने वितरक के पास भेजेगी, जो बाद में ग्राहक या फिर उसके परिवार के लोगों को दिया जाएगा।