अब आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और सुरक्षित होने जा रहा है जिसके लिए बैंक कई बदलाव करने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है कि कुछ आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कुछ भुगतानों के लिए बैंकों को भी आपसे अनुमति लेनी होगी। यही नहीं 16 मार्च 2020 से बैंक द्वारा जारी सभी नए और पुराने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड केवल भारत में ही उपयोग में लाए जा सकेंगे। अगर आप इसे विदेश में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बैंक से इसके लिए इस सेवा को सक्रिय कराना होगा।
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि कार्डधारकों को कार्ड जारी करने वाली कंपनियों द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए कि वे कार्ड को ‘स्विच ऑन और स्विच ऑफ’ कर सकें या कार्ड भुगतान सीमा के अंदर उसमें बदलाव कर सके। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह का विकल्प ग्राहकों को मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग एटीएम मशीन और ‘वॉयस रिस्पांस’, समेत किसी भी प्रकार से अपनाने की सुविधा होनी चाहिए।
खबरों के मुताबिक भारत में नए कार्ड केवल प्वाइंट ऑप सेल (PoS) टर्मिनलों और एटीएम पर काम करेंगे।कार्डधारक को ऑनलाइन खरीद और भुगतान सहित अन्य सभी लेनदेन को इनेबल करने के लिए बैंक से संपर्क करना होगा।
इसके अलावा आरबीआई ने निर्देश दिया है कि एनएफसी सेवा वाले एटीएम या क्रेडिट कार्ड भी ग्राहकों से पूछने के बाद ही उन्हें यह विकल्प देना चाहिए। दरअसल, कई बैंक निकट संचार (एनएफसी) तकनीक के आधार पर कार्ड जारी कर रहे हैं। किसी भी यूजर को ऐसे कार्ड स्वाइप करने या बिक्री टर्मिनल के बिंदु पर डालने की आवश्यकता नहीं है। कार्ड को PoS टर्मिनल के करीब ले जाता है, और लेनदेन होता है। RBI ने कहा है कि इस तरह के विकल्प को डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम नहीं किया जाना चाहिए। एक ग्राहक को इस सुविधा के लिए भी अनुरोध करना होगा।
(भाष इनपुट्स के साथ)