इंडियन रेगुलेटर बॉडी (सेबी) ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए KYC कराने की समय सीमा का विस्‍तार कर दिया है। इन खातों को केवाईसी कराने की सीमा तीन महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 31 मार्च 2022 तक तय की गई थी, जिसे तीन महीनों के बढ़ोतरी के साथ 30 जून 2022 तक करा दिया गया है। वहीं इस अकाउंट के तहत नॉमिनी जोड़ने की भी समय सीमा बढ़ाई गई है।

चर्चा के बाद बढ़ाई गई डेडलाइन
व्‍यापारियों के लिए यह राहत भरी खबर है, लेकिन इन्‍हें अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए जल्‍द से जल्‍द केवाईसी अपडेट करा लेना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मुताबिक, एनएसडीएल ने 25 मार्च, 2022 डीमैट खातों को निलंबन की सूचना दी थी। लेकिन अन्य एमआईआई और सेबी के साथ चर्चा होने के बाद मौजूदा डीमैट खातों के लिए 30 जून, 2022 तक विस्‍तार दिया गया है।

नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन भी बढ़ी
नए नियमों के मुताबिक डीमैट अकाउंट पर नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 से आगे बढ़ा दी गई है। अब इसकी नई डेडलाइन 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है।

KYC के लिए किन चीजों की जरूरत
इसके लिए नाम व पता का प्रमाण पत्र , पैन कार्ड नंबर, वैध मोबाइल नंबर, मान्‍य ईमेल आईडी और आय सीमा आदि की जानकारी देनी होती है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए खातों के लिए इन 6-केवाईसी विशेषताओं को अनिवार्य किया गया है।

पैन कार्ड लिंक करने की भी डेडलाइन बढ़ी
वहीं डिमैट खातों के लिए केवाईसी कराने की समय सीमा के साथ ही सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की भी समय सीमा बढ़ाई है। यह सीमा अब मार्च 2023 तक कर दिया गया है। हालांकि 1 अप्रैल से 30 जून तक लिंक करने पर 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। वहीं मार्च 2023 तक लिंक करने पर 1000 रुपये चार्ज वसूला जाएगा।