Guidelines for reopening of hotels: कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते बीते 2 महीने से ज्यादा समय से बंद होटल इंडस्ट्री को 8 जून से राहत मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल जारी रहेगी पाबंदी। सरकार लॉकडाउन के बाद अनलॉक के पहले चरण के तहत होटल को खोलने की इजाजत दे रही है। 8 जून से अनलॉक-1 का पहला चरण लागू होगा। सरकार ने इस राहत के साथ ही ग्राहकों और होटल के लिए नियम व शर्तें बनाई हैं। नियमों के मुताबिक अब होटल में जाने से पहले फॉर्म भरना होगा।
ग्राहकों को रिसेप्शन पर अपने ट्रैवल डिटेल्स की जानकारी देनी होगी इसके सथा ही एक फॉर्म भी भरना होगा। इसमें ग्राहक से कुछ अन्य जानकारियां भी मांगी जाएंगी जिन्हें दर्ज करना होगा। ये व्यवस्था चेक इन और चेक आउट के लिए होगी। होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा। गाइडलाइन के अनुसार खाना ऑर्डर करने और पेमेंट करने के दौरान लोगों का आपस में संपर्क नहीं होना चाहिए।
इससे पहले सरकार ने रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी है लेकिन ग्राहकों को इनमें बैठकर खाने की इजाजत नहीं। रेस्टरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। गाइडलाइंस के अनुसार होटलों में होम डिलवरी पर अधिक जोर दिया जाएगा।कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे-धीरे खुल रहा है।
सरकार धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोल रही है। बता दें कि 8 जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति भी होगी। आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। सरकार ने इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है।