केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त मुआवजा भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में उन कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान में बदलाव किया है, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके तहत असाधारण पेंशन नियम, 1939 के मुताबिक, केंद्र सरकार के एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाने पर मृतक का परिवार अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजे का हकदार है।

सरकार के आदेश के अनुसार धनराशि का भुगतान उस सदस्‍य को किया जाएगा, जो कर्मचारी द्वारा उनकी सेवा के दौरान मनोनीत किया गया होगा। इस राशि में ग्रेच्युटी का भुगतान, जीपीएफ बैलेंस और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) शामिल होगी। पिछले नियम के मुताबिक, परिवार के उस सदस्य को मुआवजा दिया जाता था जो 1939 के नियम के तहत पात्र था, और नामांकित व्यक्ति को चुनने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था।

लेकिन अब इस बदलाव के बाद वास्तविक कर्तव्य के प्रदर्शन में एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, अनुग्रह राशि का भुगतान उस परिवार के सदस्य या सदस्यों को किया जा सकता है जिनके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा नामांकन के दौरान नामांकन किया जाता है।

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क्‍या कहता है नियम
-सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 से जुड़े फॉर्म 1 में कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं।
-परिवर्तनों में मुआवजे के लिए पात्र परिवार के सदस्य का नामांकन किया जाता है।
-इस नियम के तहत परिवार के बाहर किसी भी नामांकन को उचित नहीं माना जाएगा और यह सख्ती से कर्मचारी के परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है।
-यदि कर्मचारी किसी को भी नहीं नामित करता है तो ऐसी स्थिति में मुआवजे की राशि परिवार के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।
-इसके अलावा 30 सितंबर से पहले के सभी मामलों को सरकार के पिछले मुआवजा नियमों के अनुसार ही निपटाया जाएगा।

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इस नियम के लागू हो जाने से कर्मचारी के परिवार को फायदा होगा। अब मुआवजे की धनराधि इधर-उधर न होकर परिवार के सदस्‍यों में से नामित सदस्‍य को ही दिया जाएगा। हालाकि इस नियम के तहत बाद में बदलाव भी कराया जा सकता है।