Reserve Bank of India, Facility for Exchange of Notes: पुराने कटे-फटे और रंग लगे नोटों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। नोट एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफर होते हैं। को भी नोट हर शख्स के पास अलग-अलग तरीकों से संभाला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका नोट कट-फट जाता है या उसपर किसी तरह का रंग लग जाता है।
ऐसे में दुकानदार आपका नोट ही स्वीाकार नहीं करते। इस विपरीत परिस्थिति में समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ऐसी परिस्थितियों पर किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नियम बनाए हुए हैं।
आरबीआई के मुताबिक कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपए के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिनपर कुछ लिखा हुआ है। हालांकि लोग ऐसे नोटों को बदलवा नहीं सकते, यह नोट सिर्फ जमाकर्ता के पर्सनल अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक नोट पर कुछ लिखा होने या रंग लग जाने की स्थिति में भी वह वैध हैं. बैंक उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
कटे-फटे नोटों को लेकर भी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम बेहद सख्त हैं। शीर्ष बैंक के मुताबिक ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर नोटों को बदलवा सकता है। इसके लिए बैंक ग्राहक को मना नहीं कर सकते चाहे ग्राहक का किसी भी बैंक में खाता हो।
आरबीआई का इस संबंध में बैंकों को सख्त निर्देश है। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे-फटे नोट बदलें। साथ ही उन्हें अपनी शाखाओं कें इस सुविधा के बारे में बोर्ड भी लगाएं।