Reserve Bank of India, Torn Indian Currency: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फटे-गले नोटों पर नियम व शर्तें बनाई हुई हैं। इनके आधार पर ही बैंक काम करते हैं और ग्राहकों को प्रोटेक्शन मिलती है। अक्सर ऐसा होता कि हमारे पास फटा-गला नोट आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अनजाने में हमसे नोट फट जाता है।
ऐसे परिस्थिति में ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। एक सवाल अक्सर ग्राहकों के मन में रहता है कि क्या फटे-गले नोटों को किसी भी बैंक में जाकर जमा करवाया जा सकता है या बदलवाया जा सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को बदलवा सकते हैं।
हालांकि यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वे नोटों को बदले या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस संबंध में अधिकार दिए हुए हैं कि वे नोटों की जांच के बाद ही ग्राहकों के नोट को बदलें। मसलन बैंक यह चेक करते हैं कि नोट जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है। नोट कितना फीसदी फाड़ा गया है या नोट नकली तो नहीं है।
ऐसे ही कुछ अन्य बारीकियों को अमल में लेकर ही बैंक नोटों को बदलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ग्राहक की तरफ से नोटों पर कोई त्रूटि नहीं पाई जाती तो बैंक नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर रिजर्व बैंक बैंक पर कार्रवाई कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है।
