RBI Guidline For Damaged Notes: अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो बुरी तरह से सड़ या जल चुका है और बैंक इन्हें लेने से मना कर रहे हैं तो इसकी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइडलाइन है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे नोट जो बुरी तरह से जल और सड़ चुके हैं या फिर कोई ऐसा नोट जिसे कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता तो बैंक इन्हें बदलने से इनकार कर सकते हैं।
वहीं अगर बैंक को को यह लगता है कि नोट को किसी ने जानबूझकर क्षति पहुंचाई है तो तब भी बैंक नोट बदलने से मना कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक एक दिन में किसी भी बैंक में ज्यादा से ज्यादा 20 नोट बदलवा सकता है। इन 20 नोटों की कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इससे ज्यादा अमाउंट के नोटों को बदलवाना चाहता है तो फिर 30 दिनों के अंदर क्षतिग्रस्त नोटों के बदले अमाउंट दिया जाएगा। वहीं ऐसी स्थिति में बैंक चार्ज भी वसूल सकता है।
आरबीआई के मुताबिक अगर किसी शख्स का बैंक में खाता नहीं है तब भी वह क्षतिग्रस्त नोट बदले जाएंगे। किसी भी बैंक की कोई ब्रांच आपके इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकती है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अलग-अलग कैटिगिरी बनाई हैं।
नोटों को उनकी हालात के आधार पर तीन कैटिगिरी में रखा जा सकता है। इन कैटिगिरी के मुताबिक ही रिफंड भी निर्धारित किया गया है। वहीं अगर कोई भी बैंक नियमों के मुताबिक खराब नोट को बदलने से इनकार करता है तो बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

