नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से 50 हजार रुपये से ज्यादा रकम के चेक पेमेंट पर नया नियम लागू हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर रही है। आरबीआई का कहना है कि चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर इस नई व्यवस्था से अंकुश लगाया जा सकेगा। आरबीआई इस संबंध में गाइडलाइन्स भी जारी कर चुकी है। हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि इस सुविधा का लाभ उठाने का निर्णय अकाउंट होल्डर के हाथ में होगा।
बीते कुछ सालों में बैंकिंग सिस्टम में चेक के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। ऐसे में आरबीआई की इस व्यवस्था से ग्राहकों को कई जानकारियां बैंक को देनी होंगी। इस नए सिस्टम के तहत चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलाने के बाद ही चेक क्लीयरेंस संभव हो सकेगी।
ऐसे करेगी काम: प्रक्रिया के तहत जो बैंक भुगतान करेगा वह खाताधारक से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे एसएमएस, इंटनेट बैंकिंग या मोबाइल एप के जरिए जानकारी मांगेगा। जब चेक प्राप्तकर्ता बैंक के पास जाएगा तो चेक के साथ ऑनलाइन मिली जानकारी का मिलान किया जाएगा कि जानकारी सही है या नहीं।
नए सिस्टम में चेक रिसीव करने वाले का नाम, तारीख और राशि के बारे में भी जानकारी देनी होगी और इसके बाद ही चेक क्लीयर होगा। वहीं इस दौरान अगर कोई जानकारी मेल नहीं खाती है तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम द्वारा इसकी सूचना चिन्हित कर ड्राई बैंक और प्रेजेंटिंग बैंक को दी जाएगी।

