Utility News: पासपोर्ट में बदलाव करवाना हमेशा ही एक जटिल प्रोसेस रहा है। इसमें जीवनसाथी का नाम जुड़वाने के लिए लोगों को पहले लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता था। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी भी होती है लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके चलते अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के भी आप अपने पति या पत्नी का नाम पासपोर्ट में जोड़ सकेंगे।
दरअसल, पार्टनर का नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए बताया गया है कि अब लोगों को बस अपने पार्टनर के साथ एक फोटो शेयर करनी होगी, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। इसे स्वप्रमाणित मैरिज सर्टिफिकेट के तौर पर ही अहमियत दी जाएगी। इसके आधार पर ही पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ दिया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने दिया Annexure J का विकल्प
विदेश मंत्रालय की तरफ से Annexure J का विकल्प दिया गया है। आप इस विकल्प पर जाकर शादी की अपनी तस्वीर या कोई जॉइंट फोटो अपलोड करेंगे और उस पर आप दोनों के जॉइंट साइन होंगे तो इसे ही मैरिज प्रमाणपत्र माना जाएगा।
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गौरतलब है कि शादियों का रजिस्ट्रेशन एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके चलते लोग फंसे रह जाते हैं। ऐसे में नौकरी या ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते जब पासपोर्ट की जरूरत होती है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने मैरिज सर्टिफिकेट की बाध्यता को ही खत्म कर दिया है।
उत्तर भारत के लोगों को मिलेगा फायदा
बता दें दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो लोग शादी के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कते हैं लेकिन यूपी बिहार और एमपी जैसे राज्यों में यह स्थिति नहीं हैं, लेकिन जब पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के नए फैसले से इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है।
