Aadhaar, UIDAI: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से जारी किया जाने वाला आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर स्कूल में बच्चे के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड की मांग की जाती है। आधार कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है इसलिए इसको कई सेवाओं का लाभ लेने के लिए तो अनिवार्य भी किया जा चुका है।

अक्सर बच्चों के आधार कार्ड को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं और सही जानकारी न होने के अभाव में वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या बच्चे का नामांकन करने से पहले माता-पिता का नामांकन अनिवार्य है या नहीं?

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक बच्चे का नामांकन करने से पहले माता-पिता का नामांकन अनिवार्य है। यदि नामांकन के समय बच्चे के पिता, माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं कराया है या तीनों में से कोई भी आधारकार्ड धारक नहीं हैं, तब बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता।

नियमों के मुताबिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में माता-पिता या गार्जियन में से किसी एक का नाम और आधार नंबर अनिवार्यत दर्ज किया जाएगा। ‘माता पिता के नाम’ के साथ में सिर्फ पिता का नाम दर्ज किया जाना अनिवार्य नहीं है। ‘माता-पिता/ गार्जियन का नाम’ के लिए माता-पिता द्वारा वांछित होने पर केवल मां का नाम ही दर्ज किया जा सकता है।

बता दें कि बच्चे के आधार संबंधी डेटा में बायोमीट्रिक जानकारी मसलन फिंगर प्रिंट्स और आइरिस स्कैन पांच साल से ज्यादा की उम्र के हो जाने के बाद अपडेट करानी पड़ती हैं। अगर आपका बच्चा भी पांच साल से ज्यादा का हो गया है तो ये जरूरी अपडेट करवाएं।