Aadhaar date of birth correction process: आधार कार्ड आज हमारी जिंदगी का एक अहम दस्तावेजों में से एक है। इसके बिना हम सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदों से दूर हो जाते हैं। सरकार ने अपनी कई योजनाओं में आधार की जानकारी देना अनिवार्य किया हुआ है। वहीं बच्चे के स्कूल में एडमिशन से लेकर वित्तीय लेन-देन में आधार कार्ड की मांग की जाती है। ऐसे में किसी भी आधारकार्डधारक के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह इसमें सही जानकारी को अपडेट करके रखें।

अक्सर देखने को मिलता है कि आधारकार्डधारकों की डेट ऑफ बर्थ ही कार्ड में गलत छपी होती है। ऐसे में उन्हें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है जब एक साथ दो दस्तावेजों को जमा करना होा। दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ होने की वजह से उनका आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे में आधार में हमेशा अपडेट के साथ सही जानकारी का दर्ज होना बेहद जरूरी है।

अब सवाल यह है कि हमें आधार में डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के मुताबिक आधार पर डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए दस्तावेजों को प्रमाण के तौर पर दिया जा सकता है।

उनमें जन्म प्रमाण पत्र, एसएसएलसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मिला फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मिली मार्कशीट, पीएसयू से मिला सरकारी फोटो आईडी कार्ड आदि शामिल हैं।

बता दें कि डेट ऑफ बर्थ सही कराने के कार्डधारकों को नामांकन केंद्र पर जाना होता है या फिर वह आधार सेवा केंद्र जा सकते हैं। वहीं इसके बाद भी एक से ज्यादा बार सुधार की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति को यूआईडीएआई के रीजनल ऑफिस जाना होगा और उसे एक खास प्रक्रिया से गुजरना होगा।