Aadhar Card: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम, लिंग और जन्मतिथि बदलने के बारे में नियमों को संशोधित किया है। अब आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि और लिंग का विवरण अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। हालांकि यूआईडीएआई ने आधार में बार-बार जन्मतिथि बदलने की इजाजत नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार ही जन्मतिथि में बदलाव कर सकते हैं।
यूआईडीएआई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एक आधार कार्ड धारक अब केवल दो बार ही आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है। जन्मतिथि अपडेट करने के नियमों को और कड़ा किया गया है। आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। इसके अलावा आधार बनवाने के जो जन्मतिथि दर्ज करवाई गई थी, बदवाल या अपडेट के समय वह अधिकतम या न्यूनतम उस तिथि से तीन साल ज्यादा या कम हो सकती है।
इसी तरह से आधार बनवाने के समय जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यूआईडीएआई के रिकॉर्ड में सत्यापित किया जाएगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्म की तारीख के लिए दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो यूआईडीएआई के साथ जन्म की तारीख को घोषित या अनुमानित के रूप में दर्ज किया जाएगा।
भविष्य में यदि वह व्यक्ति अपनी जन्म तिथि को अपडेट करना चाहता है, तो उसे अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। ‘घोषित/अनुमानित’से सत्यापित’ होने की जन्मतिथि में बदलाव के लिए व्यक्ति को अपडेट कराने की केवल एक बार अनुमति दी जाएगी। यह केवल संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है। यह बदलाव संबंधित दायरे में ही होगा। जिन लोगों की जन्मतिथि पहले से ही प्रमाणित है, उनकी जन्मतिथि में बदलाव नहीं होगा। इसी तरह आधार कार्ड में जेंडर को अपडेट करने के लिए सिर्फ एक बार ही मौका दिया जा सकता है।
तय संख्या से अधिक बार आधार कार्ड में नाम, लिंग या जन्म तिथि अपडेट सिर्फ एक अपवाद प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड धारक को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ सकता है। इसके लिए आधार कार्ड धारक को जरुरी कारण बताने होंगे।