Aadhaar Card हर भारतीय नागरिक के लिए अहम दस्तावेज बन चुका है। दैनिक कार्यों से लेकर बिजनेस, सब्सिडी, टैक्स फाइलिंग और अन्य चीजों में इसके नंबर की जरूरत पड़ती है। हालांकि, कई बार इससे जुड़ी सेवाओं में दिक्कत भी आती है। मसलन आधार एनरॉलमेंट सेंटर पर किसी ने आधार के लिए आवेदन किया हो, पर उसे कार्ड बनकर न मिला हो…इस स्थिति में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की आधारिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दी जा सकती है।
अगर शिकायत ऑपरेटर या फिर एनरॉलमेंट एजेंसी से जुड़ी है, तब शिकायत देते वक्त एनरॉलमेंट आईडी देना जरूरी होगा, जबकि आधार के नॉन-जेनरेशन से जुड़ी शिकायतों के लिए भी इसकी आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन के दौरान पड़ेगी। ये है प्रक्रियाः
– सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट- http://www.uidai.gov.in पर जाएं।
– फिर ‘कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट’ टैब के तहत ‘फाइल ए कंप्लेंट’ का विकल्प चुनें।
– अब नया वेबपेज खुलेगा। आगे मांगी गई डीटेल्स दें। मसलन 28 अंकों वाली एनरॉलमेंट आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी। साथ ही पोस्टल कोड और गांव/शहर का नाम भी देना होगा।
– ये सब करने के बाद आपको बताना होगा कि आखिर आपकी शिकायत कैसी है और वह किस श्रेणी के तहत आती है। यह चीज नीचे मीन्यू में मिलेगी।
– साथ ही अगले ऑप्शन में खुद से जुड़ा मामला भी बताना होगा। पर ये चीज 150 कैरेक्टर्स के भीतर ही बयां करनी होगी।
– अंत में कैप्चा कोड भरना होगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और फिर ‘सब्मिट’ का बटन दबाना होगा।
अगर शिकायत को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी हो, तब टोल-फ्री नंबर 1947 पर भी कॉल कर जानकारी हासिल की जा सकती है या फिर help@uidai.gov.in पर भी मेल लिखा जा सकता है।
शिकायत का कैसे चेक करें स्टेटस?:
– यह काम करने के लिए भी यूजर को आधार की साइट पर जाना होगा।
– फिर ‘कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट’ टैब के तहत ‘चेक कंप्लेंट स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा।
– फिर कंप्लेंट आईडी (जो पहले जेनरेट हो चुकी होगी) भरनी होगी और कैप्चा कोड भी डालना होगा।
– अंत में ‘चेक स्टेटस’ पर क्लिक करेंगे/करेंगी, तो शिकायत का स्टेटस सामने आ जाएगा।