Aadhaar Card: कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आधार कार्ड तो होता है लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी फिजिकल कॉपी नहीं होती। कई बार किसी काम के लिए अचानक आधार की जरूरत पड़ जाती है तब वह हमारे पास मौजूद नहीं होता और हमारा काम अटक जाता है। इसी समस्या को दूर करने और नागरिकों के पास उनका आधार हर वक्त साथ रहे इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ई-आधार की सहुलियत देता है। इसके जिरए आधारकार्डधारक किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके फोन में आधार एप्लीकेशन का होना जरूरी है जिसके जरिए ही आप अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकेंगे।
अक्सर ऐसा होता है कि कोई दुकानदार या फिर विभाग ई-आधार को लेने से मना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्डधारक को समझ नहीं आता कि वह क्या करें और क्या नहीं। इसके लिए यूआईडीएआई कहता है कि ऐसी स्थिति में फंसने पर कार्डधारक आधार एप में मौजूद ऑफिशियल सर्कुलर को संबंधित पक्ष को दिखा सकते हैं। इस सर्कुलर में इस बात का जिक्र है कि ई-आधार की वैधता आधारकार्ड की तरह ही है।
अब सवाल उठता है कि संबंधित पक्ष को सर्कुलर दिखाने के बाद भी अगर वह नहीं मानते तो आगे क्या किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में फंसने पर कार्डधारक यूआईडीएआई से शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद यूआईडीएआई इस मामले को देखेगा।
बता दें कि यूआईडीएआई आधार कार्ड को एक विशिष्ट पहचान प्रमाण के रूप में जारी करता है। ई-आधार पासवर्ड से सुरक्षित आधार की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है। इस पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। आधार अधिनियम के अनुसार, ई-आधार सभी उद्देश्यों के लिए आधार की फिजिकल कॉपी के बराबर मान्य है। आधार में 12 अंकों की पहचान संख्या होती है। इस संख्या के माध्यम से आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार लगभग हर जगह काम आता है।

