Aaadhaar Ration linking: आधार को राशन कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 सितंबर 2020 है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बीते महीने इसके बारे में जानकारी दी थी। मंत्रालय ने कहा है कि वे राशनकार्डधारक जिन्होंने अपनी बॉयोमेट्रिक डिटेल यानी आधार की जानकारी को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है वे इस डेडलाइन तक पहले की तरह ही अनाज पा सकेंगे।
सरकार ने कहा है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी नहीं कर देता। इसके साथ ही मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को भी गलत ठहराया जिसमें कहा जा रहा था कि आधार पैन लिंकिंग न करने पर राशन कार्ड अवैध करार दिया जाएगा।
ऐसे में अगर आपने आधार पैन लिंकिंग नहीं करवाई है तो आप आसानी से इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की वेबसाइट के मुताबिक इस काम को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले पीडीएस यानी राशन बांटने वाली दुकान पर जाना होता है।
पीडीएस में जाकर कार्डधारक को खुद के आधार समेत परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी और राशनकार्ड की कॉपी जमा करनी होती है। इसके साथ में परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करनी होगी।
इन दस्तावेजों के साथ आपसे पीडीएस अधिकारी बॉयोमेट्रिक मशीन या सेंसर पर उंगली रखने के लिए कहेंगे जिसके जरिए आप की डिटेल्स और आधार नंबर को मैच किया जाएगा। इसके बाद आपके दस्तावेज स्वीकार कर लीजिए और आपके रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर राशन कार्ड से आधार लिंक होने पर मैसे भी आ जाएगा।
