छोटी बचत योजनाओं में निवेश की सुरक्षित होने की गारंटी काफी अहम होती है। इस स्थिति में लोग निवेश का ऐसा विकल्प खोजते हैं जहां बेहतर रिटर्न के साथ उनकी जमापूंजी भी सुरक्षित रहे। पोस्ट ऑफिस, बैंक की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के अलावा छोटी बचत योजनाओं के लिए पीपीएफ भी एक बेहतर विकल्प होता है।
पीपीएफ में अकाउंट खुलवाने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ऐसे में यदि आप अपने बच्चे के नाम पर भी खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप गार्जियन के रूप में पीपीएफ अकाउंट खुलवाकर उसे ऑपरेट कर सकते हैं। पीपीएफ की खास बात है कि इस पर बैंकों और फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग के गार्जियन के रूप में उसका खाता खुलवा सकता है। हालांकि, गार्जियन एक बच्चे के नाम पर एक ही खाता खुलवा सकता है। इसका मतलब है कि एक ही बच्चे के नाम पर माता और पिता अलग-अलग खाता नहीं खुलवा सकते हैं। पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस या डेजिगनेटेड बैंक शाखा में जा सकते हैं।
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अकाउंट खुलवाने के लिए गार्जियन को नाबालिग से जुड़ी जानकारी अकाउंट खुलवाने वाले फॉर्म में भरकर देनी होगी। इसके बाद इस खाते के केवाईसी संबंधित दस्तावेज गार्जियन की फोटो के साथ देना होगा। नाबालिग के पीपीएफ खाते की केवाईसी के लिए बच्चे का आधार कार्ड (यदि बना हो) या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पीपीएफ खाता न्यूनतम 500 रुपये या इससे अधिक की राशि से खुलता है। ऐसे में आपको 500 रुपये नकद या चेक के जरिये देना होगा।
पीपीएफ खाते में आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अधिक एक साल में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। नाबालिग के खाते में निवेश की गई राशि पर गार्जियन इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि गार्जियन का पहले से ही पीपीएफ अकाउंट है और उसने अपने बच्चे का भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो वह दोनों खातों को मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की ही टैक्स छूट ले सकता है।