7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के मंहगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तें रोकने का फैसला किया है। जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अलावा सअन्य 6 तरह के भत्तों पर भी रोक लगाई गई है। सरकार के इस फैसले का असर 31 मार्च 2021 तक रहेगा। यानि करीब डेढ़ साल तक डीए और डीआर पर मिलने वाली अतिरिक्त किस्त अब नहीं मिलेंगी। इस फैसले से राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और तकरीबन सात लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे।
सरकार की इस फैसले से साफ है कि छमाही में होने वाली ये बढ़ोत्तरी जनवरी 2021 तक नहीं रोक रहेगी। यानी जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में भत्ते में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। फाइनेंस डिपॉर्टमेंट के ऑर्डर में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। राज्य कर्मचारियों के अलावा यह फैसला प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों पर भी लागू होगा।
राज्य सरकार के इस फैसले पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंस) संजीव मित्तल ने बताया कि ‘कोरोना महामारी के चलते राजस्व पर असर पड़ा है ऐसे में सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त राजस्व की जरुरत है। वहीं यूपी सेक्रेटेरियट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यदवेंद्र मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि कर्मचारी डीए और डीआर पर रोक के लिए तैयार थे लेकिन अन्य तरह के 6 भत्तों पर रोक के लिए नहीं। सरकार ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के भत्ते पर रोक लगाई यह सही नहीं।’
इन 6 तरह के भत्तों पर चली कैंची: नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, पुलिस विभाग के अपराध शाखा, सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा एवं विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष वेतन, अवर अभियन्ता को अनुमन्य विशेष भत्ता, लोक निर्माणा विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता एवं डिजाइन भत्ता और सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य आई एंड पी भत्ता एवं अर्दली भत्ता।