7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: विभिन्न मंत्रालयों के तहत स्वायत्त केंद्रीय निकाय में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के न्यू पेंशन सिस्टम (एनपीएस) कंट्रीब्यूशन में कोई संशोधन नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 1 जनवरी 2004 के बाद से हुई नई भर्तियों के लिए मंथली एनपीएस कंट्रीब्यूशन 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है।
वहीं विभिन्न मंत्रालयों के तहत स्वायत्त केंद्रीय निकाय में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों का एनपीएस बेसिक पे और महंगाई भत्ते (डीए) का 10 फीसदी ही है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में एनपीएस में सरकार के मंथली कंट्रीब्यूशन के प्रतिशत के संशोधन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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लिखित उत्तर में यह कहा गया कि 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकायों में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस का विस्तार किया गया है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना शुरू की गई थी।
एनपीएस के तहत एक निश्चित राशि हर महीने कंट्रीब्यूट की जाती है जिसमें मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत मासिक योगदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाता है और सरकारी भी 2019 से पहले इतना ही योगदान देती थी। लेकिन सरकार ने अपने योगदान को चार फीसदी बढ़ा लिया था। यानी सरकार और कर्मचारी एनपीएस में बराबर-बराबर योगदान करते थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 से केंद्र का योगदान 14 फीसदी कर दिया गया था।