7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Jammu and Kashmir Government Employees: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित की गई है। एसटीएफ को यह अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे कर्मचारी के खिलाफ एक्शन ले सकती है जिसपर ‘राज्य की सुरक्षा’ के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का शक हो। यानी एसटीएफ किसी भी कर्मचारी को शक की बुनियाद पर हटा सकती है।
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी खबर के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 311(2) (सी) के तहत ही एसटीएफ गठित की गई है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी कर्मचारी को बिना जांच कमेटी का गठन किए नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
सरकार को इस अनुच्छेद के तहत यह पॉवर है। ऐसे में जम्मू कश्मीरम में गठित एसटीएफ ऐसे कर्मचारियों को रिकॉर्ड बनाएगी जिनपर ‘राज्य की सुरक्षा’ के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का शक हो।
एसटीएफ की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर सीआईडी के एडिशनल डीजीपी करेंगे। इनके अलावा आईजी, कानून, न्याय और संसदीय मामलों का एक प्रतिनिधि और कर्मचारी के विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।
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इस पैनल के द्वारा देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। यह टास्क फोर्स टेरर मानिटरिंग ग्रुप के साथ मिलकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सुबूत जुटाएगी। यह पांच सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स जिस भी नतीजे पर पहुंचेगी उसे अंतिम माना जाएगा।