कोरोना संकट के बीच बिहार के सरकारी कर्मचारियों को लिए नीतीश कुमार सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजन को ‘विशेष परिवार पेंशन’ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को यह फायदा पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि मौजूदा लाभ के अलावा अनुकंपा के आधार पर निकटतम परिजन को नौकरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर हामी भर दी गई है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों के लिए मान्य होगा। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की है। उनके मुताबिक अगर कोई परिजन नौकरी करने से इनकार करता है तो मृत कर्मचारी की रिटायरमेंट की अंतिम तारीख तक प्रति माह वेतन का भुगतान किया जाएगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि कर्मचारियों को जुलाई माह का पूरा वेतन दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसका एलान किया था। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद जुलाई में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। पूरा वेतन रेगुलर और कॉनट्र्रेक्ट कर्मचारियों को दिया जाएगा।
बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से 13 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। वहीं 2,803 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 36,314 हो गई है। यह अबतक का रिकॉर्ड है।