7th Pay Commission, 7th CPC: केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन के हकदार होते हैं। वे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत पेंशन मिलती है। जबकि इस डेट के बाद नियुक्त हुए कर्चमारियों को एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है। रिटायर होने के बाद पेंशन को लेकर पेंशनर्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं लेकिन उनका सटीक जवाब उन्हें मिल नहीं पाता जिसके चलते वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं।

वहीं कई पेंशनर्स को पेंशन को लेकर कई तरह की शिकायत होती हैं लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि वे कहां अपनी शिकायत लेकर जाएं। ऐसे पेंशनर्स की इन्हीं समस्याओं को दूर करने और सही जानकारी पहुंचाने के लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) पोर्टल बनाया गया है। इसके जरिए पेंशनर्स अपनी शिकायत को सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

इसके लिए पोर्टल के इस लिंक https://cpao.nic.in/grievance_sql/Grievance_form_all.php पर विजिट करना होगा। आपको इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इस लिंक को ओपन करने के आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको पीपीओ नंबर, नाम पता, बैंक खाता संख्या और शिकायत का टाइप आदि दर्ज करना होगा।

पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है। ऐसे में आपको शिकायत दर्ज करने के लिए पीपीओ की जरूरत होती है। यह 12 अंकों का एक नंबर होता है। अगर आपके पास फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारी है तो आप आसानी से फॉर्म भरकर अपनी शिकायत को ‘Submit’ कर सकते हैं।