7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: इंडिया पोस्ट ने घोषणा की है कि पेंशनभोगी और अन्य सभी वरिष्ठ नागरिक जल्द ही निकटतम डाकघर से अपना जीवन प्रमाण प्राप्त कर सकेंगे। इससे पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी।
फिलहाल पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने बैंक जाना पड़ता है। इस प्रस्ताव से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। पेंशनभोगी पेंशन वितरण एजेंसी या उस अथॉरिटी में जहां उन्होंने सेवा की है, के बजाय अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसे हासिल कर सकते हैं।
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इंडिया पोस्ट ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिए जानाकारी दी है कि ‘वरिष्ठ नागरिक अब आसानी से नजदीकी डाकघर के सीएससी काउंटर पर जीवन प्रमाण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।’
इंडिया पोस्ट की इस सुविधा से उन पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा जो कि तकनीक में दक्ष नहीं हैं। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर सरकार द्वारा पेंशन मिलना बंद हो सकता है। सामान्य दिनों में लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा करना होता है। हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है।
डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्य सदस्य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम
कोरोना संकट के चलते केंद्र ने पेंशनर्स को हाल में बड़ा तोहफा दिया है। डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्य सदस्य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम जारी कर दिया जाएगा।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के मुताबिक अगर पेंशनर्स की मृत्यु नॉन कोविड या फिर कोविड के चलते होती है तो ज्यादा लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाही के बिना क्लेमज जारी कर दिया जाएगा।
सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम 80(ए) के तहत प्रावधान है कि कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु पर प्रोविजनल फैमिली पेंशन तभी स्वीकृत की जाती थी जब पे एंड अकाउंट ऑफिस (पीएओ) के पास पेंशन क्लेम से संबंधित कागज पहुंचते थे।