कोरोना संकट के बीच दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टरों को जल्द अटका हुआ वेतन मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों के डॉक्टरों की अटकी हुई सैलरी के लिए फंड जारी करें। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा है कि वे 15 दिन के भीतर 8 करोड़ रुपये नॉर्थ एमसीडी को दें। कोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश जारी किए हैं।
बाड़ा हिंदू राव अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल समेत 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को कोर्ट के इस निर्देश से बड़ी राहत मिलेगी। इन अस्पतालों के डॉक्टरों को मई तक ही वेतन का भुगतान किया गया है। दरअसल अस्पतालाओं के डॉक्टरों ने वेतन न मिलने की स्थिति को देखते हुए हड़ताल का एलान किया था लेकिन हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार और एमसीडी को तलब किया था।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार से जून के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए 15 दिनों के भीतर 8 करोड़ जारी करने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि पेपर वर्क की लेट लतीफी को दरकिनार करते हुए इस टाइम पीरियड के भीतर फंड को ट्रांसफर किया जाए।
दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी को पिछला फंड जारी किया गया उसके खर्चों का यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को दिल्ली सरकार से साझा नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच इस मसले पर नहीं पड़ना चाहते। सुनवाई का मकसद डॉक्टर को सैलरी पहुंचाना है और हम इसके निर्देश जारी कर रहे हैं। बता दें कि जून में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अप्रैल से मई तक की डॉक्टरों की सैलरी देने के निर्देश दिए थे।