केंद्रीय पेंशनर्स के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन होल्डर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी दी है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी, 2021 तय की गई है। ऐले पेंशन होल्डर्स जो नवंबर की डेडलाइन तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सके हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मौजूदा समय में हर साल 30 नवंबर तक की डेडलाइन इसके लिए तय है।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते करीब 35 लाख पेंशन होल्डर्स हैं जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे में इस फैसले से इन्हें फायदा पहुंचेगा। इन पेंशन होल्डर्स को फरवरी तक पेंशन मिलती रहेगी। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत यह सुविधा पेंशन होल्डर्स को दी है।
लाइफ सर्टिफिकेट एक साल के लिए मान्य होता है, इसके बाद यह रद्द हो जाता है। यानी पेंशन रोकी जा सकती है। इससे पहले कोरोना संकट के बीच ही 65 लाख से ज्यादा केंद्रीय पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। पेंशनर्स अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब पेंशनर्स फरवरी 2021 तक इस काम को पूरा कर सकते हैं। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई थी लेकिन अब करीब 2 महीने का अतिरिक्त समय पेंशनर्स को दिया गया है।
पीपीओ पर हाल में लिया गया फैसला: पेंशनर्स अब ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। दरअसल कई पेंशभोगियों ने समय के साथ-साथ अपनी पीपीओ की ऑरिजनल कॉपी को खो देते हैं जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ‘डिजीलॉकर’ में पीपीओ को स्टोर कर वह इस टेंशन से मुक्त हो सकते हैं।