कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल में रथ यात्राएं निकालने की मंजूरी दे दी। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने चीफ जस्टिस की बेंच में अपील की। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में आज (शुक्रवार) को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि बंगाल सरकार द्वारा रथ यात्राों की अनुमति न दिए जाने पर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि गुरुवार को ही सिंगल बेंच के फैसले से पहले भी एक बेंच भाजपा की अपील खारिज कर चुकी थी।
24 जिलों से गुजरेगी रथ यात्रा
जानकारी के मुताबिक भाजपा की ये रथ यात्रा प्रदेश के 24 जिलों में से गुजरेगी। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयविजर्गीय ने कहा- ये फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है।
West Bengal Govt approaches Chief Justice’s division bench challenging the single bench order of Calcutta High Court’s permission for yatras by BJP in the state. The matter will be placed before the Chief Justice bench tomorrow.
— ANI (@ANI) December 20, 2018
40 दिन और 294 विधानसभा क्षेत्र
प्लान के मुताबिक शाह की रथ यात्रा के जरिए 40 दिन में 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए। यह यात्रा 7 दिसंबर को कूच बिहार से, 9 दिसंबर को दक्षिण 24 परगान के काकद्वीप से और 14 दिसंबर को तारापीठ से रवाना करने की योजना है। बता दें कि राज्य सरकार ने रथ यात्रा की अनुमति संबंधी भाजपा के पत्रों का जवाब नहीं दिया था। इस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि भाजपा की रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव होने की आशंका है।
हमें न्यायपालिका पर भरोसा था- कैलाश
भाजपा महासचिव कैलाश विजयविजर्गीय ने कहा- हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। यह फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है। हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के मुखिया रथ यात्रा में शामिल होंगे।