केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उनके दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को मामला दर्ज किया। सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार से उसे अनियमितता की शिकायत मिली थी जिसे उसने प्राथमिकी में तब्दील कर दिया। प्राथमिकी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि खान एवं चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश को लेकर भादसं की संबंधित धाराओं के तहत और आपराधिक कदाचार व भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक, प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान वक्फ बोर्ड को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अवैध तरीके से रद्द स्थानापन्न कर दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, वक्फ अधिनियम, 1955 और दिल्ली वक्फ नियमावली, 1977 का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर दूसरे वक्फ बोर्ड का गठन किया गया एवं उसके अध्यक्ष का चुनाव किया गया। सूत्रों के मुताबिक, नए वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं 30 से अधिक कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ने वक्फ अधिनियम, 1955 और दिल्ली वक्फ नियमावली, 1977 का उल्लंघन करते हुए किया।

