उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई। वहीं, यूपी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नए नियम मिलने जा रहे हैं जो न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करेंगे बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नये नियमों के तहत विधायक न तो मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और न ही झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित कर पायेंगे।
क्या हैं नए नियम?
नए नियमों के अनुसार, सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। सदस्यों को नए नियमों के अनुसार, सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमावली की रिपोर्ट्स सोमवार को विधानसभा में पेश की गईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 में ई-विधान के तहत सदन की कार्यवाही को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में अब विधायक घर, दफ्तर या कार में बैठकर भी वर्चुअली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।
बुधवार को नयी नियमावली पर होगी चर्चा
अब विधायक अध्यक्ष की पीठ के पास खुद नहीं जाएंगे, अगर जरूरी हुआ तो पटल पदाधिकारी को पर्ची भेज सकेंगे। बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर इन्हें मंजूरी दिलाने की योजना है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष महाना ने बताया कि नियमावली को सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया, बुधवार को इस पर चर्चा होगी। पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ले लेगी।
धूम्रपान करने पर रोक
नयी नियमावली के मुताबिक सदस्य सदन में न शस्त्र ला सकेंगे न ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे किसी भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिका, प्रेस टिप्पणी, पर्चों का वितरण नहीं कर सकेंगे जो सदन से संबंधित नहीं हो। धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। लॉबी में इतनी तेज आवाज में न तो बात करेंगे न ही हंसेंगे, जो सदन में सुनाई दे।
इस तरह नियमावली में सदन में विधायकों के आचरण और व्यवहार तय किए गए हैं। विधायक भाषण देते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेंगे, न ही उसकी प्रशंसा कर सकेंगे। विधायक अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो खड़े हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे।