यूपी के मुरादाबाद में तिरंगा लेकर धरना-प्रदर्शन करना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने इस मामलेे में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।
मामला मंगलवार (18 सितंबर) का है। यूपी के मुरादबाद जिले के कलेक्टर कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान कार्यकर्ता धरना स्थल पर तिरंगा झंडा भी लाए थे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने इस झंडे को गलत तरीके से फहराया। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब स्थानीय मीडिया ने इस बारे में कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की तो वह बिना जवाब दिए चले गए।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए मुरादाबाद के सिविल लाइन्स की डीएसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया,” हमें पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का आयोजन किया था जिसमें राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया है। हमने इस मामले को दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।”
We came to know about a protest that was being conducted by AAP wherein the Tiranga was disrespected. We have registered the case & investigation is underway: Aparna Gupta, DSP, Civil Lines, Moradabad (18.09.18) pic.twitter.com/ZncaJNB6Om
— ANI UP (@ANINewsUP) September 19, 2018
वैसे बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत धारा-2 में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजा का प्रावधान है। इसके तहत तीन साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये सजा पाने वाला 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। कई परिस्थितियों में राष्ट्र ध्वज को रखना उसका अपमान माना जाता है।
मसलन राष्ट्रीय ध्वज को झुका देना (शोक की स्थिति छोड़कर), आधा झुकाकर फहराना, नेपकिन या रुमाल के रूप में प्रयोग, किसी तरह का सामान ले जाने के लिए प्रयोग, जमीन पर छूना और उल्टा फहराना ध्वज का अपमान माना जाता है। 2005 से पहले ध्वज को ड्रेस के रूप में भी प्रयोग की मनाही थी, लेकिन 5 जुलाई, 2005 को इसे सम्मानित तरीके से कमर के ऊपर वेशभूषा या वर्दी में प्रयोग की अनुमति दे दी गई है।