Schools Closed in Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्कूलों को एक दिन दोपहर 2 बजे तक छुट्टी देने और दूसरे दिन छुट्टी देने का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे के बाद जिले के स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। वहीं, 22 सितंबर को सभी स्कूलों में पूर्ण अवकाश रहेगा। यह आदेश कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में लागू होगा।
यह आदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी समेत पूरे गौतम नगर बुद्ध जिले में लागू होगा। सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करें।
21-22 सितंबर को बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल
जिलाधिकारी ने 21-22 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है। दरअसल, नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी भारत ग्रांड प्रिक्स कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक है, वहीं मोटो जीपी इवेंट 22 से 24 सितंबर तक चलेगा। दोनों आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय मेहमान आएंगे। इन आयोजनों को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। जिला विद्यालयी निरीक्षक ने बताया कि रूट डायवर्जन और सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए 21 सितंबर दोपहर दो बजे के बाद और 22 सितंबर को पूरे दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा।
21 से 25 सितंबर 2023 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, 2023
DM मनीष वर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा है, ‘जनपद गौतमबुद्धनगर में आगामी 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, 2023 और 22 से 24 सितंबर तक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा में मोटो-जी आयोजित किया जा रहा है।’ नोटिस में आगे लिखा है, “इन आयोजनों के चलते मेहमानों/दर्शकों की भारी भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में कानून, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात की व्यवस्था को देखते हुए छात्र-छात्राओं, अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके मद्देनजर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों में 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे के बाद और 22 सितंबर को नर्सरी से 12वीं तक के सभी बोर्ड के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा।”
नोएडा में धारा-144 लागू
नोएडा पुलिस ने शनिवार से गौतमबुद्ध नगर जिले में CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत पांच या पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, धार्मिक, राजनीतिक जुलूसों और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है।