उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला कल्याण विभाग के एक कनिष्ठ लिपिक पर आय से अधिक खर्च करने का आरोप लगा है। प्रथम दृष्टया जांच के बाद उसके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर ने सिविल लाइन थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला कल्याण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक चुन्नीलाल के खिलाफ शिकायत मिलने पर 23 दिसंबर, 2016 को जांच के आदेश दिए गए थे। कनिष्ठ लिपिक पर आरोप है कि उसने अपने पद पर रहते हुए कुल 19 लाख रुपये कमाए थे, लेकिन उसने अपनी आय से एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए थे, जिसका वह जवाब नहीं दे सका था।
उप्र शासन के सतर्कता अनुभाग ने 23 दिसंबर, 2016 को महिला कल्याण विभाग के कनिष्ठ लिपिक चुन्नीलाल के विरुद्ध खुली जांच के आदेश दिए थे। खुली जांच में 25 मई, 2018 की पाया गया था कि चुन्नीलाल ने लोकसेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए निर्धारित अवधि में अपनी आय के समस्त ज्ञात और वैध स्रोतों से 19,02,516 रुपये की आय अर्जित की थी, मगर कुल व्यय 1,28,09,937 रुपये पाया गया।
इस दौरान उसने अपनी आय के सापेक्ष 1,09,07,421 रुपये ज्यादा खर्च किया था। इस रकम के बारे में चुन्नीलाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद उप्र सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर शैलेश कुमार त्यागी द्वारा कनिष्ठ लिपिक चुन्नीलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन राजेश कुमार ने शनिवार को बताया कि इस मामले में महिला कल्याण विभाग के कनिष्ठ लिपिक चुन्नीलाल के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में उप्र सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा कायम किया गया है, जिसकी विवेचना और अग्रिम कार्यवाही उप्र सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि चुन्नीलाल पर 2015 में हत्या का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था और इस सिलसिले में वह जेल भी जा चुका है।