जौहर यूनिवर्सिटी से जुडे़ एक मामले में सपा नेता आजम खान (Azam khan) की जमानत याचिका पर 11 मई 2022 ( बुधवार) को फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ( Allahabad High Court) ने तल्ख टिप्पणी की है। वहीं दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) और पत्नी तंजीन फातिमा (Tanzeen Fatima) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, ‘आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। 40 पन्ने के अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुडे़ मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान अपने सपनों को पूरा करने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर एक कारोबारी तरह काम कर रहे थे।’ हालांकि कोर्ट ने सपा नेता की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दे दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की जमानत याचिका पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आजम खान के जल्द से बाहर आने की बात कही। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही चल रहा है।
जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम
वहीं एक अन्य मामले में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर अमित मिश्रा अपनी टीम के साथ आज जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन की पैमाइश करने पहुंची है। इस संबंध में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ शिकायत की थी। सपा नेता आजम खान के खिलाफ जौहर विश्विद्यालय में शत्रु संपत्ति की जमीन मिलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। आजम खान जौहर विश्वविद्यालय के चासंलर हैं। जो जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। उनके खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं, जिसकी ईडी जांच कर रहा है।
आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दोनों लोगों को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनको एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना था। लेकिन दोनों गैरहाजिर रहे. इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिये।
साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में केस दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा आरोपी हैं।
सपा नेता आजम खान से जुड़े एक और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- एक मामले में जमानत दी, तो दूसरा केस दर्ज हो गया। ऐसा क्या चल रहा है कि एक के बाद एक 88 केस दर्ज हो गये। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने दलील दी, और कहा कि ये गलत धारणा है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सपा नेता आजम खान जेल में रहते हुए यूपी के रामपुर से विधायक चुने गये। वो फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं।