Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आजम खान अपना वॉइस सैंपल पुलिस को जमा कराए। आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने गुरूवार को हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान को अपना वॉयस सैंपल (आवाज का नमूना) देने का निर्देश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

साल 2007 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने भाषण देते वक्त कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। धीरज कुमार सिंह ने आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद आजम खान के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। एफआईआर होने के बाद मामला अदालत में गया तो रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने वॉइस सैंपल मैच करने का आदेश दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वॉयस सैंपल दें आजम खान- कोर्ट

कोर्ट ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता ने आजम खान के विवादित भाषण का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी का हिस्सा बनाया था लेकिन आरोप पत्र में रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं किया गया था। रामपुर की एमपी-एलएलए कोर्ट ने आजम खान की आवाज का सैंपल रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से मिलान करने का निर्देश दिया था। आजम खान ने कोर्ट आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। 29 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने आपत्ति खारिज कर दी थी।