उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की राशि को दोगुने तक बढ़ा दिया है। अब बिना हेलमेट के बाइक और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वालों को भारी-भरकम चालान भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले ही केंद्र सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून के जरिए देशभर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया था। अब एक साल बाद यूपी में इसे बढ़ाया गया है।

यूपी सरकार ने सबसे कड़ा नियम फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों के लिए निर्धारित किया है। जहां पहले इस उल्लंघन के लिए 1 हजार रुपए का जुर्माना लगता था, वहीं अब जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब गाड़ी चलाने के दौरान फोन पर बात करने वालों पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी तरह एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता न देने पर भी 10 हजार रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए की जगह 1 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं, बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर भी जुर्माने की राशि इतनी ही होगी। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति दो बार नो-पार्किंग जोन में कार खड़ी कर देता है, तो उन्हें 1500 रुपए जुर्माना भरना होगा। जबकि इससे पहले पार्किंग के नियम तोड़ने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में एक हजार रुपए भरने पड़ते थे।

गैरकानूनी बदलाव के साथ गाड़ी बेचने पर 1 लाख का जुर्माना
यूपी सरकार ने गैरकानूनी ढंग से गाड़ी में बदलाव कर के इन्हें बेचने वालों पर 1 लाख जुर्माना लगाने का नियम तय किया है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने के लिए अब 10 हजार रुपए का चालान ठोका जाएगा, पहले इसके लिए 2500 रुपए लगते थे।